प्रदेश में लंबे समय से खबरें आ रही थीं कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सरकार नियम बना रही है। अब, कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का यह आदेश शासन प्रमुख सचिव हेमंत कुमार गेरा द्वारा जारी किया गया है।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नया नियम
राजस्थान सरकार के नए आदेश के अनुसार, वे सरकारी कर्मचारी जो 15 वर्ष की सेवा या 50 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले सकेंगे। यह कदम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने अपनी अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अक्षमता, अकार्यकुशलता, या असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण जनहितार्थ आवश्यक उपयोगिता खो दी है। ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और तीन महीने के नोटिस अथवा तीन महीने के वेतन व भत्तों के भुगतान के साथ तुरंत प्रभाव से उन्हें सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।
आदेश का प्रभाव और प्रक्रिया
सभी विभागों को इस आदेश के पालन के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत, सरकारी सेवा में अपनी आवश्यक उपयोगिता खो चुके या आगे काम करने के इच्छुक न रहने वाले कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इन कर्मचारियों को विभाग की प्रक्रिया के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।
कार्मिक विभाग ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है। जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
राजस्थान सरकार के इस नए आदेश का उद्देश्य सरकारी सेवा में सुधार और जनहित को प्राथमिकता देना है। कर्मचारियों को इस आदेश के तहत अपने प्रदर्शन और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में विभागों को पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
Employees Retirement Notice Check
यदि आप शिक्षा विभाग या सरकारी सूचनाओं से संबंधित सभी जानकारी अपने व्हाट्सएप पर एक क्लिक में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप जरूर फॉलो करें।
कार्मिक विभाग के द्वारा जारी नोटिस यह से देखें।